नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की नियमित जमानत अर्जी पर चरणबद्ध सुनवाई चार दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
Satyendar Jain के खिलाफ CBI ने 2017 में मुकदमा दर्ज
जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 दिसंबर को सूचीबद्ध किया है। सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जैन के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में मुकदमा दर्ज किया था। सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को CBI के मुकदमे में बाद में जमानत मिली थी क्योंकि CBI ने उसे उस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने 30 अगस्त 2017 को ECIR दर्ज किया, लेकिन पांच साल तक सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया गया।
सत्येन्द्र जैन (Satyendar Jain) की सर्जरी 21 जुलाई को हुई थी और उन्हें चिकित्सा के आधार पर अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जा रही है। 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उन्हें इस शर्त के साथ रिहा किया गया कि वह मीडिया से बात नहीं करेंगे और बिना कोर्ट की अनुमति के वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।