Saturday, April 19, 2025

Income Tax Return: ITR भरने के बाद भी 31 लाख लोगों का रिफंड अटका, रिफंड चाहते हैं तो फट से करें ये काम

Income Tax Return: आयकर विभाग के अनुसार, लगभग 31 लाख लोगों के आयकर रिफंड में बाधा आ सकती है। कई करदाताएं समय सीमा से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 या आयकर वर्ष 2023-24 के लिए अपनी आयकर रिटर्न (ITR) को दाखिल किया था, लेकिन उन्होंने अपनी ITR की प्रमाणिकता की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था। अब, ऐसे करदाताओं को रिफंड पाने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। क्योंकि आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, सभी करदाताओं को अपनी Income Tax Return की प्रमाणिकता की प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। अगर कोई करदाता अपनी ITR की प्रमाणिकता नहीं करता है, तो उसकी भरी हुई ITR को मान्य नहीं माना जाएगा।

इनकम टैक्स विभाग, Income Tax Return (आयकर रिटर्न) की फाइलिंग के बाद 30 दिनों के अंदर वेरिफाई के लिए समय प्रदान करता है। अगर ITR की वेरिफिकेशन नहीं की जाती है, तो विभाग रिफंड प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं करेगा। इसका परिणाम होगा कि यह करदाताएं को अपने आयकर रिटर्न को फिर से जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट के माध्यम से इस सूचना को साझा किया है, जिसमें करदाताओं से अपने ITR की वेरिफिकेशन को 30 दिनों के भीतर पूरा करने की सलाह दी गई थी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उन्हें अपने आयकर रिटर्न को फिर से जमा करना होगा और देरी की शुल्क भी देना हो सकता है।

अटक सकता है 31 लाख लोगों का रिफंड

आधारित जानकारी के अनुसार, 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने इनकम टैक्स की वेबसाइट के माध्यम से रिटर्न फाइल किया था, लेकिन केवल 6.59 करोड़ करदाताओं ने अपने आईटीआर की प्रमाणितीकरण प्रक्रिया पूरी की है। लगभग 31 लाख व्यक्तियों ने अपने रिटर्न की प्रमाणितीकरण प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। कुछ करदाताओं को अपने आईटीआर की प्रमाणितीकरण के लिए 30 दिन की समय-सीमा है जिन्हे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना Income Tax Return तुरंत वेरीफाई करने को कहा है।

देरी से Income Tax Return फाइल करने की लागत

असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तारीख के बाद ITR फाइल करने पर लेट फीस लगता है। 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं को 1000 रुपये का लेट फीस देना होगा, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को 5000 रुपये का भुगतान करना होगा।

ऐसे करें ITR वेरिफिकेशन

ये सरल स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजकर अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन तरीकों से अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही आपको आधार ओटीपी का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन करने के लिए पोर्टल पर लॉग इन करें। इसके बाद ‘ई-वेरीफाई रिटर्न’ पर जाएं। अपना पसंदीदा वेरिफिकेशन मैथड का इस्तेमाल करें।

How to E-Verify ITR

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