मुजफ्फरनगर/खतौली: 4 मार्च, 2017 को जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बे में एक ऐसी घटना घटी, जिसमें अपनी गली में खेलती हुई एक 6 वर्षीय बालिका को आरोपी और एक अज्ञात द्वारा टॉफी का लालच देकर उसे जंगल में ले जाकर न सिर्फ उसका बलात्कार किया बल्कि उसे जान से मारने का प्रयास भी किया गया। इस घटना के बाद आरोपी अब्दुल रहीम को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आज 20 वर्ष की कारावास सुनाई और उस पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा और दीपक गौतम ने आरोप को प्रमाणित करने के लिए प्रभावी पैरवी की है।
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खतौली थाना क्षेत्र का मामला
इस मामले की सुनवाई पॉस्को कोर्ट 2 के पीठासीन अधिकारी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई। अभियोजन के द्वारा शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार और दीपक गौतम ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अब्दुल रहीम और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 376, 377, 307 और पॉस्को कानून के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की थी। बता दें अभियोजन के अनुसार, खतौली थाना क्षेत्र में आरोपी अब्दुल रहीम को नाबालिग 6 साल की बालिका के साथ बलात्कार और हत्या का प्रयास करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 के न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने सजा सुनाई हैं। उन्होंने बलात्कार के लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही हत्या के प्रयास में 10 साल कठोर कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
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