Batla House Encounter में बड़ा फैसला: दिल्ली HC ने लगाई आतंकी आरिज़ खान की फांसी पर रोक

Batla House Encounter

Batla House Encounter मामलें में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के आरोपी आरिज खान को अब फांसी की सज़ा नहीं होगी। मार्च 2021 में निचली अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन इसे अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रक़ैद में बदल दिया है। बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है।

अदालत ने निचली अदालत द्वारा Batla House Encounter में दोषी करार देने के निर्णय को बरकरार रखा है। साकेत कोर्ट ने आठ मार्च 2021 को आरिज खान (आतंकवादी अरिज खान) को दोषी ठहराया था और 15 मार्च 2021 को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था।

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बटला हाउस में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ – Batla House Encounter

दिल्ली में सिलसिलेवार बम विस्फोट के कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की विशेष टीम ने बटला हाउस में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की थी और इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर शर्मा ने 19 सितंबर 2008 को अपने जीवन की बालिदान दे दिया था। 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस और दोषी द्वारा प्रस्तावित सबूतों को सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय घोषित कर दिया था और इसके बाद सुरक्षित रूप से बरकरार रखा था। आरिज के वकील ने तर्क दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कहे कि उनके मुवक्किल आरिज खान को सुधारा नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी विचार दिया कि अगर सुधार की कोई संभावना नहीं है, तो आजीवन कारावास की सजा की यह विधि है। Batla House Encounter

पुलिस अधिकारी की हत्या अत्यंत दुर्लभ

विशेष लोक अभियोजक राजेश महाजन ने कहा कि एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी की हत्या अत्यंत दुर्लभ है और वह मौत की सजा को उचित ठहराती है। उन्होंने अदालत के सामने खान की सामाजिक जांच और मानसिक विश्लेषण रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसका जेल में व्यवहार असंतोषजनक है। Batla House Encounter

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