Shamli News Hindi: बुटराडा शामली, उत्तरप्रदेश: गांव बुटराडा जो कभी मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा रहा और अब शामली जिले के अंदर आता है। उसी बुटराडा में साल 2003 में हुई छह लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2003 में मुजफ्फरनगर जिले के बाबरी क्षेत्र में राजनीतिक विरोध के कारण हुई अनियंत्रित गोलीबारी में शामिल छह व्यक्तियों की हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास में सजा सुनाई। उच्चतम न्यायालय ने यह शर्त लगाई कि उसे 20 साल तक क़ैद में नहीं रखा जाएगा। बीआर गवई न्यायाधीश, बीवी नागरत्ना न्यायाधीश, और प्रशांत कुमार मिश्रा न्यायाधीश की बैंच ने हाल ही में सुदेश पाल की सजा पर दायर अपील को खारिज कर दिया। (Shamli News Hindi)
यद्यपि, अदालत ने दोषी मदन की अपील को आंशिक रूप से स्वीकृति दी और उसको मृत्युदंड की सजा को 20 साल के कारावास में बदल दिया। इसमें कारावास की अवधि भी शामिल होगी, जिसमें कोई राहत नहीं दी गई थी।
पीठ ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आरोपी को मामले में मौत की सजा देना और दूसरे की सजा को आजीवन कारावास में बदलना सही नहीं था, जबकि दोनों की भूमिका एक समान थी। मदन के मामले में हाईकोर्ट ने नोट किया कि उसे एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पीठ ने कहा, अगर हाईकोर्ट के फैसले को कायम रखा जाता है तो इससे विषम स्थिति पैदा होंगी। (Shamli News Hindi)
सबूतों पर ध्यान देने के बाद पीठ ने कहा, मौजूदा मामला ऐसा नहीं है जिसमें यह माना जा सके कि मौत की सजा देना ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि, अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपियों का कृत्य निश्चित रूप से समाज के विवेक को झकझोर देना वाला है और मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। (Shamli News Hindi)
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अदालत ने नोट किया कि अपीलकर्ताओं और अन्य आरोपी व्यक्तियों की क्रूर गोलीबारी के कारण छह मौतें हुईं। पीठ ने कहा, पूरा गांव और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग इस तरह के जघन्य और वीभत्स कृत्य से स्तब्ध रह गए होंगे। इतना ही नहीं, मुकदमे के लंबित रहने के दौरान एक चश्मदीद गवाह की भी हत्या कर दी गई थी। (Shamli News Hindi)
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