Sunday, November 10, 2024

Delhi-NCR: प्रदूषण से बचाव के लिए आज से लागू GRAP, क्या है GRAP ?

GRAP क्या है, समझिए आसान भाषा में…

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता, अर्थात् एयर क्वालिटी, को सुधारने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक विंटर एक्शन प्लान (GRAP) तैयार किया है। इसके अलावा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आज (रविवार), 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को लागू कर दिया है।

  • दिल्ली-NCR में पटाखों का पूरी तरह प्रतिबंध।
  • खुले में निर्माण सामग्री रखना मना है।
  • गाड़ी से धुंआ निकलने पर तुरंत कार्रवाई होगी।
  • खुले में कूड़ा जलाने या आग लगाने पर कदम उठाया जाएगा।
  • आपातकाल में ही डीजल जनरेटर का उपयोग करने दिया जाएगा।

प्रदूषण स्तर को इस प्रकार मापा जाता है

  • 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है।
  • 51 से 100 के बीच AQI ‘संतोषजनक’ होता है।
  • 101 से 200 के बीच AQI ‘मध्यम’ होता है।
  • 201 से 300 के बीच AQI ‘खराब’ होता है।
  • 301 से 400 के बीच AQI ‘बहुत खराब’ होता है।
  • 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है।

GRAP पहले स्टेज पर एक्टिव होता है जब AQI 200 से अधिक होने की पूर्वानुमान किया जाता है।

स्टेज 1 में लागू किए जाने वाले नियम:

स्टेज 1 (खराब हवा की गुणवत्ता) के लागू होने पर, सीएक्यूएम 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रों पर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए जाते हैं।

  • निर्माण और विध्वंस कार्यों से उत्पन्न होने वाली धूल और कचरे का प्रबंधन नियमित किया जाएगा।
  • सड़कों पर जमी हुई धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का प्रयोग किया जाएगा।
  • खुले में कचरा फेंकने पर प्रतिबंध लगेगा और इस प्रक्रिया को उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा।
  • जहां यातायात अधिक होता है, वहां ट्रैफिक पुलिस की पूरी तैनाती रहेगी। PUC के नियमों का पालन कड़ी सख्ती से किया जाएगा, और बिना PUC के गाड़ियों की अनुमति नहीं होगी।
  • एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती होगी, और बिजली के लिए डीजल जनरेटर का उपयोग नहीं होगा।

स्टेज 2 पर लगने वाले प्रतिबंध:

  1. प्रतिदिन सड़कों की सफाई की जानी ।
  2. हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाना ।
  3. होटल और रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का उपयोग नहीं करना ।
  4. अस्पताल, रेलवे, और मेट्रो जैसी सेवाओं को छोड़कर, डीजल जनरेटर का उपयोग नहीं करना ।
  5. लोगों को पब्लिक परिवहन का अधिक उपयोग करना, इसके लिए पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया जाएगा।
  6. इलेक्ट्रिक और CNG बसें और मेट्रो सेवा की विस्तार की जाएगी।

स्टेज 3 पर लगने वाले प्रतिबंध:

  1. प्रतिदिन सड़कों की सफाई होगी और पानी का छिड़काव भी होगा।
  2. अस्पताल, रेलवे, और मेट्रो सेवा जैसी कुछ जगहों को छोड़कर, पूरे दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों को बंद कर दिया जाएगा।
  3. ऊर्जा की अशोक चक्र को नहीं चलाने वाली उद्योगों को बंद कर दिया जाएगा।
  4. दूध देने वाले कारख़ानों और दवाओं और औषधियों की उत्पादन करने वाले उद्योगों को छूट दी जाएगी।
  5. दिल्ली-एनसीआर में खनन को भी बंद कर दिया जाएगा, साथ ही स्टोन क्रशर और ईंट भट्टियों का काम भी बंद हो जाएगा।
  6. BS III पेट्रोल और BS IV डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध लग सकता है।

ये नियम चरण 4 पर लागू होते हैं

  • दिल्ली में अब ट्रकों की प्रवेश रोका जाएगा, केवल जरूरी आवश्यकताओं के लिए ट्रक अब जा सकेंगे।
  • मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध लगेगा, लेकिन आवश्यक सामग्री के वाहनों को इससे छूट मिलेगी।
  • डीजल इंजन वाली गाड़ियों को प्रतिबंधित किया जाएगा, केवल BS VI इंजन वाली और आवश्यक सेवाओं के लिए इस निषेध से मुक्ति होगी।
  • उद्योग और कारख़ाने बंद हो जाएंगे, और निर्माण और ध्वस्तिकरण के कामों पर भी रोक लगेगी। केवल हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, और पाइपलाइन निर्माण का काम जारी रहेगा।
  • एनसीआर के राज्य सरकार के कार्यालयों में कर्मचारी की अब सिर्फ 50% पहुंचेंगे, बाकी लोग घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार कर्मचारियों के बारे में फैसला करेगी।
  • स्कूल, कॉलेज, और शिक्षा संस्थानों, और अगर्जित वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद या चलाने पर सरकार निर्णय लेगी।
  • मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में घातक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडिएट प्रोग्राम को सख्ती से लागू करने का ऐलान किया है, और केंद्र सरकार की एजेंसियों और सीएक्यूएम के माध्यम से तीन दिन के बाद का पूर्वानुमान उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर ग्रेडिएट को लागू किया जाएगा ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। पूर्वानुमान के अनुसार, 1 से 3 अक्टूबर तक प्रदूषण सामान्य रहेगा।

Bekhabar.IN के व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े।

चचा! इसे भी पढ़ लो...

इन वाली खबरों ने रुक्का तार रखा...