Dera Sacha Sauda Case Update: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज गुरु रविदास और संत कबीर पर हुई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद्द करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले याचिका में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान ने अपने खिलाफ सत्संग के संबंध में दर्ज एफआइआर को रद्द करने की अपील की थी। दायर याचिका उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ जालंधर ग्रामीण के पतारा में 17 मार्च को आईपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
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Dera Sacha Sauda Case Update: कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं
जानकारी के लिए आपको बता दें, एफआईआर 2016 में हुए एक सत्संग को लेकर है। इस दौरान लंबे समय के बाद एफआईआर को दर्ज किया गया। इस संदर्भ में आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उस समय याची मतलब डेरा प्रमुख संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान द्वारा किए गए प्रवचनों में किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए द्वेषपूर्ण या जानबूझकर किए गए कृत्य का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। Dera Sacha Sauda Case Update