Muzaffarnagar News: जिले में एक किशोरी के साथ घर में घुसकर अश्लीलता करने और विरोध करने पर मारपीट के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में आरोपी को चार साल के कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। आरोपी को किसान संगठन में पदाधिकारी बताया गया है।
Muzaffarnagar News: आरोपी सोनू एक किसान संगठन में पदाधिकारी
प्राप्त समाचार के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुए एक मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट नम्बर 2 के पीठासीन अधिकारी एडीजे अंजनी कुमार सिंह ने एक किशोरी के साथ अश्लील हरकतों में शामिल होने और उसके खिलाफ हिंसा करने के आरोपों में आरोपी सुनील कुमार, जिनका उपनाम सोनू है, को चार साल की सजा और अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। इस मामले में डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी विनय अरोरा और दीपक गौतम ने पीड़िता के पक्ष में मजबूत पैरवी की और उन्होंने गवाही और साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि 2014 में यह मामला हुआ था। सूत्रों का कहना है कि आरोपी सोनू एक किसान संगठन में पदाधिकारी भी है।