Noida News (Bekhabar.in) नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज के बाद सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका दिया है। श्रीकांत त्यागी ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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कोर्ट कहा है कि जिस व्यक्ति ने हिंसा वाला रास्ता चुना है और उसके पास मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं है, एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने कहा है कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। पीठ ने यह भी कहा, ‘हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत यहां दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। अपील की विशेष अनुमति की याचिका खारिज की जाती है।’
Noida News: क्या है मामला
पिछले साल पांच अगस्त को महिला से बदसलूकी व अभद्रता करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद महिला से बदसलूकी, अभद्रता और मारपीट के आरोप में श्रीकांत त्यागी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां 72 दिन की कैद काटने के बाद पिछले साल अक्टूबर के महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकांत को जमानत दे दी थी।