Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, परिसर का इस तरह होगा सर्वे…

Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, परिसर का इस तरह होगा सर्वे...

Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने विवादित परिसर का सर्वे कराने के आदेश दिया है।

Allahabad High Court gives verdict approves survey of Shri Krishna Janmabhoomi dispute Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, परिसर के सर्वे को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद पर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिए विवादित जमीन का सर्वे कराए जाने की मांग को भी मंजूरी दे दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी दे दी है। इस मामले में जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने दोपहर करीब 2 बजे अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी मामले की तर्ज पर मथुरा के विवादित परिसर का भी सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने का आदेश दिया है।

Shri Krishna Janmabhoomi Case: याचिका में किया गया था ये दावा

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार याचिका में यह दावा किया गया था कि वहां कमल के आकार का एक स्तंभ है जो कि हिंदू मंदिरों का प्रतीक है और शेषनाग की एक प्रतिकृति है जो हिंदू देवताओं में से एक हैं और जिन्होंने जन्म की रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी।

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