Simbhaoli News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंभावली शुगर मिल लिमिटेड और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से हुई करोड़ों की धोखाधड़ी और जनधन हड़पने के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश भी दिया है कि यदि मनी लांड्रिंग का मामला मिले तो प्रवर्तन निर्देशालय की मदद लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
Simbhaoli News: क्या है पूरा मामला
न्यायधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश मेसर्स सिंभावली शुगर लिमिटेड की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका में NCLT के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि RBI ने एक जुलाई 2009 को सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि जहां 5 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई हो, बैंक उसकी रिपोर्ट बैंकिंग सिक्योरिटी एवं फ्रॉड सेल को तुरंत दे। लेकिन, किसी बैंक ने इस गाइडलाइन का पालन करना उचित नहीं समझा।
ऋण का भुगतान न करने पर NPA घोषित याची कपनी को बिना ऋण या किसानों का भुगतान किए लगातार सात बैंकों से 1300 करोड़ का ऋण मिलता रहा। लगभग 1300 करोड़ रुपए कर्ज के मामले में हाईकोर्ट ने CBI से जांच कराने के आदेश भी दे दिए हैं। न्यायालय के इस फैसले के बाद बैंक और मिल प्रबंधकों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।
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