महिला आरक्षण बिल क्या है ? आईए आपको इस सवाल का सीधा सरल जवाब देते हैं और साथ ही बताते हैं इससे देश में क्या बदलेगा ?
संसद की नई इमारत में कामकाज मंगलवार से आरंभ हुआ। पहले दिन, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया।
इस विधेयक में, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
महिला आरक्षण से संबंधित यह प्रस्ताव 128वां संविधान संशोधन विधेयक है।
क्या मतलब है इसका आईये समझते हैं…
महिला आरक्षण बिल क्या है ?
विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी।
यानि कि अब विधायक और सांसद की सीट एक तिहाई महिलाओं के लिए होंगी। जिसके हिसाब से 543 सीटों में से 181 सीटों पर अब महिला सांसद रहेगी।
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